सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को आगामी 5 अक्टूम्बर को दोपहर 2 बजे माल्या को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।
साथ ही गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो विजय माल्या की हाजिरी सुनिश्चित करावे।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर दो आरोप लगाए हैं।
पहला, उसने अपनी सम्पति का खुलासा नहीं किया और दूसरा, गलत तरीके से सम्पति छुपाने की कोशिश की है।
Tags:
देश
